राजस्थान लोकल बॉडी के डायरेक्टर कुमार पाल गौतम ने सोमवार को एक आदेश जारी किया है। जिसमें मेघा वर्मा को 60 दिन के लिए अस्थाई रूप से नगर परिषद के सभापति का कार्यभार सौंपा है। रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए तत्कालीन सभापति बता दें कि 31 मार्च 2023 को राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर नगर परिषद के तत्कालीन सभापति विमल चंद्र महावर को निलंबित कर दिया था। महावर 30 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार हुए थे। इस दौरान व करीब 2 माह तक जेल में रहे। जमानत मिलने के बाद सभापति ने फिर से कार्यभार ग्रहण कर लिया था। जिसे लेकर नगर परिषद के पार्षदों की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका की सुनवाई 6 अप्रैल 2023 को होनी थी। इससे पहले ही राज्य सरकार ने 31 मार्च को आदेश जारी कर सभापति विमल चंद महावर को निलंबित कर दिया था। जिसके एक माह तक यह पद खाली रहा। चौथी कार्यवाहक सभापति बनी मेघा वर्मा राज्य सरकार की ओर से आदेश जारी कर राजबाई वर्मा को नगर परिषद का सभापति नियुक्त किया है। राजबाई का कार्यकाल 9 दिसम्बर 2023 को पूरा हो गया था। चुनाव के चलते सरकार की ओर से किसी से नियुक्ति नहीं की गई। जिसके बाद रमेश चंद बैरवा को सवाई माधोपुर नगर परिषद का कार्यवाहक सभापति नियुक्त किया गया था। आदर्श आचार संहिता हटने के बाद जून 2023 में सुनील कुमार तिलकर को कार्यवाहक सभापति बनाया गया था। इनके कार्यकाल को तीन बार विस्तार मिला था। जिसके बाद वार्ड नंबर 23 की पार्षद को अगले 60 दिनों के लिए कार्यवाहक सभापति नियुक्त किया है।


