कुम्हेर पंचायत समिति की बिल्डिंग और BDO की कार कुर्क:टीचर को 86 लाख का भुगतान नहीं करने पर कोर्ट के आदेश

डीग जिले के कुम्हेर की कुम्हेर पंचायत समिति की बिल्डिंग और BDO की कार पर कुर्की का नोटिस चस्पा किया गया। 6 दिसंबर को ACJM कोर्ट ने भरतपुर जिला परिषद की बिल्डिंग, कुम्हेर BDO की कार, कुम्हेर पंचायत समिति भवन, कलेक्टर की कार को कुर्क करने के आदेश दिए थे। एक टीचर को 86 लाख का भुगतान नहीं करने पर कोर्ट ने यह आदेश सुनाए थे। दरअसल, साल 1992 में टीचर महेश शर्मा को उनकी डिग्री फर्जी बताते हुए शिक्षा विभाग ने कार्य मुक्त कर दिया था। जिसके बाद टीचर महेश शर्मा साल 1994 में इस फैसले के खिलाफ कोर्ट में केस किया। जिसके बाद भरतपुर ACJM कोर्ट ने 6 दिसंबर को मामले पर फैसला सुनाते हुए जिला परिषद की बिल्डिंग, कुम्हेर BDO की कार, कुम्हेर पंचायत समिति भवन, कलेक्टर की कार को कुर्क करने के आदेश दिए थे। 6 दिसंबर को जिला परिषद की बिल्डिंग पर कुर्की का नोटिस चस्पा कर दिया गया था। कुम्हेर पंचायत समिति की बिल्डिंग, BDO की कार और कलेक्टर की कार पर नोटिस चस्पा नहीं किया जा सका था। आज ACJM के सहायक नाजिर विजेंद्र सिंह ने कुम्हेर पंचायत समिति की बिल्डिंग, BDO की कार पर कुर्की का नोटिस चस्पा किया। अगर 1 महीने के अंदर टीचर को भुगतान नहीं किया जाता तो कुर्की की गई कार और बिल्डिंग की नीलामी होगी।

FacebookMastodonEmail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *