भास्कर न्यूज | गढ़वा जिला जन संपर्क पदाधिकारी एमसीएमसी कोषांग के नोडल पदाधिकारी पंकज कुमार गिरि ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग, झारखंड की ओर से घोषित नगरपालिका चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। (मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमिटी) कोषांग की ओर से इस दौरान पेड न्यूज व विज्ञापन पर पैनी रखी जा रही है। उन्होंने चुनाव के दौरान मीडिया की भूमिका पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव संपन्न कराने में मीडिया की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। नगरपालिका चुनाव के दौरान किसी भी प्रत्याशी द्वारा प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक अथवा सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार-प्रसार करने से पूर्व मीडिया और एमसीएमसी कोषांग से प्रमाण प्राप्त करना अनिवार्य होगा। बिना प्रमाण के किसी भी प्रकार के राजनीतिक विज्ञापन का प्रकाशन या प्रसारण आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। उन्होंने बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान आपत्तिजनक भाषा, भ्रामक प्रचार, गलत वक्तव्य या असंयमित भाषण पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। ऐसे मामलों में संबंधित प्रत्याशी के विरुद्ध आदर्श आचार संहिता के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने चुनाव में व्यय की अधि सीमा की जानकारी देते हुए बताया कि गढ़वा नगर परिषद में अध्यक्ष पद के लिए अधिकतम व्यय सीमा छह लाख व वार्ड पार्षद पद के लिए एक लाख पचास हजार रुपए निर्धारित है। वहीं बंशीधर नगर और मझिआंव नगर पंचायत में अध्यक्ष पद के लिए पांच लाख और वार्ड पार्षद पद के लिए एक लाख रुपए की व्यय सीमा तय की गई है। उन्होंने मीडिया कर्मियों से पेड न्यूज, फर्जी या बिना प्रमाण वाले विज्ञापन से संबंधित कोई मामला संज्ञान में आने पर उसकी सूचना देने की अपील की है। प्रेस कांफ्रेंस करते डीपीआरओ।


