लापरवाही और आढ़े-तिरछे वाहन चलाने पर दर्ज होगी एफआईआर:आईजी के निर्देश के बाद 11 मुकदमे दर्ज, भरतपुर सबसे पीछे

गलत दिशा में वाहन चलाने और लापरवाह ड्राइविंग पर अब सीधे एफआईआर दर्ज की जाएगी। भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 281 के तहत 1 जुलाई 2024 से लागू इस प्रावधान को सख्ती से लागू कराने के लिए रेंज आईजी कैलाशचंद्र विश्नोई ने सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। आईजी के निर्देशों के बाद रेंज की पुलिस हरकत में आई है और अब तक कुल 11 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। इनमें डीग जिले में 2, सवाईमाधोपुर में 4 और धौलपुर में 4 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इस मामले में भरतपुर पुलिस सबसे पीछे है। यहां पर इस महीने सिर्फ 1 चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। भरतपुर में बीते एक साल में गलत दिशा और लापरवाही से वाहन चलाने वाले 31.55 हजार चालकों के चालान काटे गए,लेकिन पिछले साल इनमें से किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की गई। इस साल आईजी की सख्ती के बाद रेंज की पुलिस एफआईआर शुरू कर दी है। “धारा 281 बीएनएस के तहत गलत दिशा और लापरवाह ड्राइविंग पर अब केवल चालान नहीं, बल्कि अनिवार्य रूप से एफआईआर दर्ज की जाएगी। सभी जिलों को सख्त निर्देश दिए गए हैं, नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं होगी।” -कैलाश चंद्र विश्नोई, आईजी

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