युवती से रेप के करीब ढाई साल पुराने मामले में पॉस्को कोर्ट क्रम 4 ने आरोपी को सजा सुनाई है। विशिष्ट लोक अभियोजक धीरेंद्र चौधरी ने बताया- पीड़िता के पिता ने अप्रैल 2022 को ग्रामीण थाने में शिकायत दी थी। शिकायत में बताया कि 23 अप्रैल को वे काम कर गया था। घर में बड़ी बेटी अकेली थी। बेटी को घर में अकेला देखकर पड़ोसी युवक आया और रेप किया। बेटी के चिल्लाने की आवाज सुनकर पत्नी घर पहुंची। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी जोधराज के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। मामला महिला उत्पीड़न क्रम 2 से ट्रांसफर होकर पॉस्को कोर्ट पहुंचा। कोर्ट में 14 गवाह के बयान व 24 दस्तावेज पेश किए और 10 साल कठोर कारावास की सजा और 10 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।


