न्यायालय के निर्णय के अनुरूप सेवा गणना करें

भास्कर न्यूज | बालोद शिक्षक (एलबी) संवर्ग की पूर्व सेवा की गणना कर पेंशन, क्रमोन्नति देने, टेट की अनिवार्यता समाप्त करने सहित अन्य मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने कलेक्टर एवं जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। संगठन की ओर से दो मांग पत्र प्रस्तुत किए गए। उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुरूप सेवा गणना की मांग है। जिसमें प्रथम नियुक्ति तिथि से पूर्व सेवा की गणना करते हुए संविलियन पूर्व सेवा को पेंशन योग्य सेवा मान्य किया जाए। इस संबंध में शीघ्र शासन स्तर पर आदेश जारी किए जाए। संगठन ने केंद्र सरकार के समान 33 वर्ष के बजाय 20 वर्ष की अर्हकारी सेवा पर पूर्ण पुरानी पेंशन (50%) देने, दस वर्ष के स्थान पर पांच वर्ष की सेवा में न्यूनतम पेंशन का प्रावधान करने की मांग की है। ज्ञापन में पदोन्नति से वंचित सहायक शिक्षक व शिक्षकों को दस वर्ष की सेवा की शर्त में एक बार शिथिलीकरण (वन टाइम रिलेक्सेशन) कर पांच वर्ष में क्रमोन्नति देने, टेट की अनिवार्यता समाप्त करने, विभागीय सीमित परीक्षा आयोजित करने के लिए हस्तक्षेप याचिका दायर करने, डीएड योग्यताधारी शिक्षकों के लिए छह माह का बीएड ब्रिज कोर्स शुरू करने तथा मोबाइल वीएसके एप के स्थान पर बायोमेट्रिक मशीन से उपस्थिति दर्ज कराने की मांग की गई है। जिलाध्यक्ष दिलीप साहू, जिला संयोजक रामकिशोर खरांशु, जिला उपाध्यक्ष शिव शांडिल्य मौजूद थे।

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