गांजा तस्करी में आरोपी को 3 साल सश्रम कारावास:श्योपुर विशेष न्यायालय ने 5 हजार का जुर्माना भी लगाया

श्योपुर जिला कोर्ट ने नशे का कारोबार करने वाले एक व्यक्ति को सख्त सजा सुनाई है। कोर्ट ने करीब सवा दो किलो गांजा रखने के जुर्म में एक शख्स को 3 साल की जेल और 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने यह फैसला सोमवार को सुनाया। ऐसे पकड़ा गया आरोपी यह मामला करीब साढ़े तीन साल पुराना है। 31 अक्टूबर 2022 को वीरपुर थाना पुलिस को खबर मिली थी कि चकचांद खां तिराहे पर एक व्यक्ति सफेद कट्टे में गांजा लेकर खड़ा है और उसे बेचने की कोशिश कर रहा है। पुलिस ने मौके पर छापा मारा और घेराबंदी करके होतम सिंह नाम के व्यक्ति को पकड़ लिया। जब उसके कट्टे की तलाशी ली गई, तो उसमें से 2 किलो 200 ग्राम गांजा बरामद हुआ। कोर्ट ने माना गुनहगार पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और मामले की पूरी जांच कर कोर्ट में कागजात पेश किए थे। सरकारी वकील राजेंद्र जाधव ने कोर्ट में इस केस की पैरवी की। दोनों पक्षों को सुनने और सबूतों को देखने के बाद, जज ने आरोपी होतम सिंह को दोषी पाया और उसे 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुना दी।

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