बिलासपुर में निकाय चुनाव में तैनात सरकारी कर्मियों ने वोट डाला। शनिवार को 245 मतदान कर्मियों ने कर्तव्य मतपत्र के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग किया। नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में तैनात सरकारी कर्मियों के लिए जिला प्रशासन ने मतदान की सुविधा दी है। नगर निगम के 55 अधिकारी और कर्मचारी 9 और 10 फरवरी को भी मतदान कर सकेंगे। 350 मतदान कर्मियों ने किया था आवेदन कलेक्टर कार्यालय के कक्ष क्रमांक 51 के साथ-साथ लाल बहादुर शास्त्री स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल में मतदान केंद्र स्थापित किए हैं। कुल 350 मतदान कर्मियों ने निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र से वोट डालने के लिए आवेदन किया था। रोड शो के लिए अनुमति लेना अनिवार्य चुनाव प्रचार को लेकर कलेक्टर अवनीश शरण ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के तहत चुनाव प्रचार सभाओं, लाउडस्पीकर के उपयोग, जुलूस, रैली और रोड शो के लिए अनुमति लेना अनिवार्य होगा। जनपद पंचायत क्षेत्र के लिए एसडीएम, तहसील मुख्यालयों के लिए तहसीलदार और उप तहसील मुख्यालयों के लिए अतिरिक्त तहसीलदार या नायब तहसीलदार अनुमति देने के लिए अधिकृत होंगे।


