जयपुर | हाईकोर्ट ने जयपुर नगर निगम कमिश्नर को 6 फरवरी को शपथ पत्र सहित यह बताने के लिए कहा है कि उनके यहां पर 10 साल से ज्यादा समय से पारिश्रमिक पर काम करने वालों को नियमित करने पर क्या किया। यह भी बताएं कि कितने ड्राइवर नगर निगम में सेवाएं देने से अपने तय वेतनमान पर काम कर रहे हैं। जस्टिस अशोक कुमार जैन ने यह निर्देश इमरान की याचिका पर दिया। अदालत ने कहा कि 13 नवंबर 2025 को नगर निगम कमिश्नर को इन दोनों बिन्दुओं पर शपथ पत्र देने का निर्देश दिया था।


