पत्नी का मर्डर करने वाले आरक्षक पति को उम्रकैद:लव मैरिज के बाद चरित्र शंका को लेकर गला दबाकर पत्नी को मारा,

पत्नी की हत्या के मामले में विशेष न्यायालय (एट्रोसिटी), रायपुर ने आरोपी पति सोहन राम साहू को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर अर्थदंड भी लगाया है। कोर्ट के आदेश के अनुसार आरोपी को भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 103(1) तथा एससी-एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 3(2)(v) के तहत दोषी पाया गया। मिली जानकारी के अनुसार मृतका ओमिका ध्रुव ने आरोपी सोहन साहू से लव मैरिज हुई थी। आरोपी पुलिस विभाग में आरक्षक के पद पर पदस्थ है। जंगल में मिला था शव, पास में ही मिला आरोपी घटना 12 अप्रैल 2025 की है। आरोपी सोहन साहू सुबह करीब 7.30 बजे अपनी पत्नी को गरियाबंद छोड़ने के बहाने घर से मोटरसाइकिल पर लेकर निकला था। तीन घंटे बाद गांव के एक व्यक्ति ने सूचना दी कि विजय नगर, रजत डेरा, सरगी नाला रोड से लगभग 100 मीटर अंदर जंगल में महिला का शव पड़ा है। सूचना मिलने पर मृतका का भाई मौके पर पहुंचा, जहां उसकी बहन का शव मिला और पास में आरोपी भी मौजूद था। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि चरित्र शंका को लेकर पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ था। इसी दौरान गुस्से में उसने पत्नी का गला दबाकर हत्या कर दी। कोर्ट का फैसला विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा की अदालत ने आरोपी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वही पीड़ित पक्ष की ओर लोक अभियोजक उमा शंकर वर्मा ने पैरवी की। वही कोर्ट ने यह मामला गरियाबंद जिले के पांडुका थाना क्षेत्र का है।

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