अभिनेता सलमान खान को शुक्रवार को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर द्वितीय में पेश होना है। आयोग के अध्यक्ष ग्यारसीलाल मीणा ने सलमान खान को जमानती वारंट से तलब किया हुआ है। आयोग ने जयपुर पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिए थे कि वे सलमान खान को जमानती वारंट तलब करवाए। अदालत ने परिवादी योगेन्द्र सिंह के अवमानना प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए सलमान खान को 6 फरवरी को जमानती वारंट से तलब किया था। प्रार्थना पत्र में कहा गया था कि 6 जनवरी को आयोग द्वारा रोक लगाए जाने के बाद भी राजश्री पान मसाला का प्रचार और विज्ञापन जारी हैं, यह आयोग की अवमानना हैं। अभी तक सलमान खान को इस आदेश के खिलाफ उच्च अदालत से कोई राहत नहीं मिली हैं। ऐसे में उन्हें कल आयोग के समक्ष उपस्थित होना हैं। आयोग ने लगाई थी प्रचार-विज्ञापन पर रोक
दरअसल, परिवाद में कहा गया था कि राजश्री पान मसाला कंपनी व राजश्री पान मसाले के ब्रांड एंबेसडर बॉलीवुड स्टार सलमान खान द्वारा ‘केसर युक्त इलायची’ व ‘केसर युक्त पान मसाला’ के नाम पर भ्रामक विज्ञापन किया जा रहा है। इस पर अदालत ने 6 जनवरी को इसके प्रचार और विज्ञापन पर अंतरिम रोक लगा दी थी। इसके बाद परिवादी ने अवमानना प्रार्थना पत्र दायर करके कहा कि आयोग की रोक के बावजूद 9 जनवरी को कोटा के नयापुरा स्टेडियम के सामने इसी विज्ञापन का साइन बोर्ड लगाया गया। कोटा उपभोक्ता आयोग के मामले में मिल गई थी राहत
इससे पहले कोटा उपभोक्ता आयोग ने भी सलमान खान को व्यक्तिगत रूप से आयोग में पेश होने के निर्देश दिए थे। लेकिन इस आदेश पर राज्य उपभोक्ता आयोग ने रोक लगा दी थी। जिला उपभोक्ता आयोग ने एक परिवाद में सलमान खान के वकालतनामे और उनकी ओर से पेश जवाब पर उनके हस्ताक्षर की एफएसएल जांच करने के आदेश देते हुए सलमान खान को हस्ताक्षर का नमूना देने के लिए कोर्ट में उपस्थित रहने का आदेश दिया था।


