रेप मामले में फरार आरोपियों की उद्‍घोषणा जारी:मऊगंज में 4 मार्च तक कोर्ट में हाजिर होने का आदेश, पोस्टर चस्पा किए गए

मऊगंज में रेप के एक गंभीर मामले में फरार चल रहे आरोपियों के खिलाफ न्यायालय ने सख्त रुख अपनाया है। द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश हीरालाल अलावा की अदालत ने आरोपियों की उद्‍घोषणा जारी करते हुए उन्हें 4 मार्च 2026 तक अनिवार्य रूप से कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया है। इंद्रपाल और राजू सिंह पर गंभीर आरोप कोर्ट ने आरोपी इंद्रपाल सिंह और राजू सिंह उर्फ नृपेन्द्र सिंह के खिलाफ धारा 84 बीएनएसएस के तहत उद्‍घोषणा जारी की है। दोनों आरोपियों पर अपहरण, बहला-फुसलाकर ले जाना और रेप जैसे गंभीर आरोप हैं। गिरफ्तारी वारंट की तामील नहीं हो पाई अदालत ने पाया कि आरोपियों के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट की तामील नहीं हो सकी, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि दोनों आरोपी जानबूझकर गिरफ्तारी से बच रहे हैं। पुलिस अधीक्षक दिलीप सोनी ने बताया कि अदालत ने आरोपियों को 4 मार्च 2026 को सुबह 11 बजे कोर्ट में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। 4 मार्च को सुबह 11 बजे पेश होने के निर्देश आदेश के बाद लौर थाना पुलिस ने आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। पुलिस ने आरोपियों के निवास स्थान, बाजार, रेलवे स्टेशन और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर चस्पा किए जा रहे हैं, ताकि उन्हें न्यायालय के आदेश की जानकारी मिल सके। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यदि तय तारीख तक आरोपी उपस्थित नहीं होते हैं, तो उनके खिलाफ और भी कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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