बुरहानपुर के ग्राम मोहम्मदपुरा में अवैध कॉलोनी निर्माण के मामले में पुलिस ने 7 कॉलोनाइजरों पर दो एफआईआर दर्ज की हैं। यह कार्रवाई एसडीएम अजमेरसिंह गौड़ के प्रतिवेदन के आधार पर तहसीलदार प्रवीण ओहरिया की शिकायत पर लालबाग थाने में की गई है। पुलिस ने यह एफआईआर मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 61-घ के तहत दर्ज की है। तहसीलदार प्रवीण ओहरिया ने बताया कि मोहम्मदपुरा में अवैध तरीके से कॉलोनी का निर्माण कराया गया था। एक मामले में लालबाग थाना पुलिस ने छह कॉलोनाइजरों के खिलाफ केस दर्ज किया है। इनमें हमीदपुरा निवासी शफी उल्ला पिता कुदरत उल्ला, अंडा बाजार गांधी चौक निवासी एहसान उल्ला पिता कुदरत उल्ला, सूरत गुजरात निवासी पठान सरफराज पिता रमजा खान, अंडा बाजार गांधी चौक निवासी इरफान उल्ला पिता कुदरत उल्ला, हमीदपुरा निवासी शेख जावेद पिता अब्दुल हक और सूरत गुजरात निवासी पठान नुसरत खान पिता रमजान खा शामिल हैं। दूसरे मामले में तहसीलदार की शिकायत पर गीता सांई नगर, बुरहानपुर निवासी कॉलोनाइजर संदेश पिता अनिल कुमार माहेश्वरी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। दोनों मामलों में आगे की जांच जारी है। तहसीलदार प्रवीण ओहरिया ने यह भी बताया कि अवैध कॉलोनी निर्माण से संबंधित कई अन्य मामले भी एसडीएम न्यायालय में विचाराधीन हैं। इन मामलों में जांच पूरी होने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।


