भास्कर न्यूज | लुधियाना ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट जसकरन सोंध की अदालत ने कबूतरबाजी के चार दोषियों को 2-2 साल की कैद की सजा सुनाई है। इस मामले के एक अन्य आरोपी कमलजीत कौर को पहले ही भगौड़ा करार दिया जा चुका है। शिकायतकर्ता के वकील इंद्रपाल सिंह नौबी ने बताया कि मनप्रीत सिंह निवासी रामनगर इंग्लैंड जाना चाहता था। मनप्रीत ने जसप्रीत सिंह से बातचीत की और विदेश जाने की बात बताई। जसप्रीत सिंह ने मनप्रीत को बताया कि उनकी बहन कंवलजीत कौर का इमीग्रेशन का काम है। आरोपियों ने 6 लाख रुपये लेकर इंग्लैंड भेजने की बात कही। आरोप है कि दोषियों ने ना तो शिकायतकर्ता को विदेश भेजा और ना ही उनके रुपये वापस किए। शिकायतकर्ता ने धोखाधड़ी को लेकर पुलिस कमिश्नर से शिकायत की। पुलिस ने जांच के बाद जसप्रीत सिंह, कंवलजीत कौर, गुरप्रीत कौर और अमृतसर निवासी प्रिंसजोत सिंह पर केस दर्ज किया और आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और सबूत को देखने के बाद ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट जसकरन सोंध की अदालत ने शिमलापुरी निवासी जसप्रीत सिंह, कंवलजीत कौर, गुरप्रीत कौर और अमृतसर निवासी प्रिंसजोत सिंह को दोषी पाते हुए 2-2 साल कैद की सजा सुनाई। मनप्रीत के वकील ने कहा कि निचली अदालत में दोषियों को कम सजा हुई है और वह सजा बढ़ाने के लिए अपील फाइल करेंगे।


