प्रतापगढ़ नगर परिषद ने धारा 69-ए के तहत जारी किए गए 10 भू-पट्टों को निरस्त कर दिया है। ये कार्रवाई नगर पालिका अधिनियमन 2009 की धारा 73 बी के प्रावधानों के तहत की गई है। ये पट्टे धमोतर दरवाजा और मानपुरा क्षेत्रों में प्राकृतिक नाले की भूमि और उसके बफर जोन में स्थित पाए गए थे। इन निरस्त किए गए पट्टों में से एक मामला 29 अप्रैल 2022 को नगर परिषद द्वारा 768.5 वर्ग फीट के एक भूखंड के नियमन/क्रय से संबंधित था। ये भूखंड देवगढ़ दरवाजा के बाहर स्थित है, जिसके पास एक प्राकृतिक नाला बहता है। इस मामले में, जिला कलेक्टर के आदेश और तहसीलदार के निर्देशन में देवगढ़ दरवाजा के बाहर से गलजी कुएं तक स्थित नाले का राजस्व सीमांकन किया गया था। मौका रिपोर्ट के अनुसार, ये भू-पटरी/भूमि नाले की भूमि, उसकी 6 मीटर परिधि (बफर जोन) और रास्ते की आराजी में स्थित पाई गई। नगरीय विभाग के प्रावधानों के अनुसार, राजकीय रिकॉर्ड में दर्ज नाला भूमि और इसकी 6 मीटर परिधि (बफर जोन) तक किसी भी प्रकार का आवंटन अनुमत नहीं है। उपरोक्त तथ्यों और नियमों के आधार पर, नगर परिषद ने इन भूमियों के आवंटन/विक्रय को निरस्त करने का निर्णय लिया। नगर परिषद प्रतापगढ़ के आयुक्त द्वारा इस संबंध में सूचना जारी की गई है।


