भिंड के लहार थाना क्षेत्र में इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक और अमर्यादित वीडियो पोस्ट करने के आरोप में पुलिस ने दो युवतियों के खिलाफ अलग-अलग प्रकरण दर्ज किए हैं। एक मामले में धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप है, जबकि दूसरे में महिलाओं के प्रति अशोभनीय टिप्पणी किए जाने की शिकायत मिली है। ‘सिब्बो लहार’ अकाउंट से वीडियो पोस्ट पहले मामले में अनुभाग के रावतपुरा सानी निवासी युवती पर आरोप है कि उसने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट ‘सिब्बो लहार’ से 3 फरवरी से 4 फरवरी के बीच 4-5 वीडियो पोस्ट किए। धार्मिक समुदाय ने दिया आवेदन शुक्रवार को मुस्लिम समाज के लोगों ने लहार थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। आवेदन में कहा गया कि वीडियो में इस्लाम धर्म और मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां की गई हैं, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि वीडियो बड़ी संख्या में लोगों ने देखे और इससे सामाजिक सौहार्द प्रभावित होने की आशंका बनी। इस धारा में केस दर्ज पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 353(2) के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। दूसरे प्रकरण में लहार के वार्ड क्रमांक 14 जनकपुरा निवासी युवती के खिलाफ कार्रवाई हुई है। आरोप है कि उसके इंस्टाग्राम अकाउंट ‘बेटू पार्लर’ से महिलाओं के प्रति अशोभनीय शब्दों का प्रयोग करते हुए वीडियो पोस्ट किया गया। शिकायतकर्ता ने ऐसे देखा वीडियो फरियादी मौसम सिंह पुत्र राजू मल्होत्रा ने पुलिस को बताया कि 6 फरवरी की सुबह करीब 9 बजे उन्होंने अपने दोस्त विजेन्द्र के साथ सोशल मीडिया पर यह वीडियो देखा। इसमें रोशनी नाम की युवती महिलाओं के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी करती नजर आई। दूसरी एफआईआर भी दर्ज इस मामले में पुलिस ने बीएनएस की धारा 296(बी) के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। लहार थाना टीआई शिवसिंह यादव ने कहा है कि सोशल मीडिया पर कानून व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाली किसी भी सामग्री को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी।


