शिवपुरी की राशन दुकान में जांच में गड़बड़ी उजागर:प्रबंधक-विक्रेता पर एफआईआर, 8014 किलो गेहूं सहित खाद्यान्न का गबन दर्ज

शिवपुरी जिले के कोलारस अनुविभाग के ग्राम अटलपुर स्थित शासकीय उचित मूल्य दुकान में गंभीर अनियमितताओं का मामला सामने आया है। कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी गौरव कदम द्वारा की गई जांच के आधार पर शनिवार को दुकान के प्रबंधक परमा जाटव और विक्रेता देवेंद्र यादव के खिलाफ बदरवास थाने में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। यह दुकान प्राथमिक वनोपज सहकारी संस्था रन्नौद द्वारा संचालित की जाती है। दुकान का निरीक्षण 30 दिसंबर 2025 और 31 जनवरी 2026 को किया गया था। जांच प्रतिवेदन में पाया गया कि दुकान नियमित रूप से नहीं खोली जा रही थी, हितग्राहियों को राशन का वितरण नहीं किया जा रहा था, पीओएस मशीन जमा नहीं की गई थी और बड़ी मात्रा में खाद्यान्न का गबन किया गया था। जांच के दौरान पीडीएस के तहत 8014 किलोग्राम गेहूं, 1808 किलोग्राम चावल, 1 किलोग्राम शक्कर, 68 किलोग्राम नमक और 560 किलोग्राम मूंग का गबन पाया गया। इसके अतिरिक्त, आईसीडीएस के तहत 786 किलोग्राम गेहूं और 228 किलोग्राम चावल का भी गबन सामने आया है। इन अनियमितताओं को मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 की धाराओं का उल्लंघन माना गया है। इसे आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दंडनीय अपराध पाया गया। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कोलारस के पत्र पर कार्रवाई करते हुए बदरवास थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।

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