वोटिंग के दो दिन पहले से शराब की बिक्री रहेगी बंद

चाईबासा| नगर परिषद चुनाव में उम्मीदवारों को अपना बैनर पोस्टर लगाने के लिए संबंधित जमीन मालिक या मकान मालिक से अनुमति लेना आवश्यक है। सभा, जुलूस आदि के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लेना आवश्यक है। इसी तरह जारी गाइडलाइन के अनुसार मतदान के दो दिन पूर्व से लेकर मतदान के अगले दिन सुबह 7 बजे तक कोई भी अभ्यर्थी शराब नहीं खरीद सकता है और न ही वितरित कर सकता है। प्रत्येक अभ्यर्थी को किसी अन्य अभ्यर्थी द्वारा आयोजित जुलूस में किसी प्रकार की गड़बड़ी करने या बाधा डालने से अपने कार्यकर्ताओं तथा समर्थकों को रोकना होगा। किसी अभ्यर्थी के समर्थन में आयोजित जुलूस ऐसे क्षेत्र या मार्ग से होकर नहीं निकलना है, जिसमें कोई प्रतिबंधात्मक निषेधात्मक आदेश लागू हो। जुलूस के निकलने के स्थान, समय, मार्ग तथा समापन के स्थान के बारे में स्थानीय थाने में कम से कम एक दिन पहले सूचना देना जरूरी है। ससमय आवश्यक अनुमति प्राप्त करना जरूरी है।

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