छिंदवाड़ा: बोर्ड परीक्षाओं के दौरान ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। रविवार शाम एसडीएम सुधीर जैन ने शहर के सभी डीजे संचालकों की बैठक लेकर स्पष्ट निर्देश जारी किए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश और पूर्व निर्धारित मानकों के अनुसार ही अब डीजे संचालन किया जाएगा। एसडीएम ने साफ कहा कि रात 10 बजे के बाद डीजे पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। लॉन के अंदर भी डीजे कम ध्वनि स्तर पर ही बजाए जा सकेंगे। यदि लॉन परिसर में तेज आवाज में डीजे बजता पाया गया तो लॉन संचालक और डीजे संचालक दोनों पर मामला दर्ज किया जाएगा। बैठक में मौजूद कोतवाली निरीक्षक आशीष कुमार ने भी सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि नियमों के उल्लंघन पर कोई सुनवाई नहीं होगी और सीधे एफआईआर दर्ज की जाएगी। ये प्रमुख निर्देश दिए गए बैठक में छिंदवाड़ा डीजे संगठन के पदाधिकारी और सदस्य भी उपस्थित रहे। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए ध्वनि प्रदूषण पर किसी प्रकार की ढील नहीं दी जाएगी।


