तरनतारन जिले में 14 मार्च, 2026 को वर्ष की पहली नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। नेशनल लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी और पंजाब स्टेट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी के दिशा-निर्देशों पर होने वाले इस आयोजन की जानकारी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज-कम-चेयरमैन, कंवलजीत सिंह बाजवा ने साझा की। उन्होंने बताया कि इस अदालत के माध्यम से विभिन्न दीवानी (सिविल) और छोटे आपराधिक मामलों को आपसी सहमति और सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटाने का प्रयास किया जाएगा। इस लोक अदालत में चेक बाउंस (138 NI एक्ट), बैंक रिकवरी, लेबर विवाद, बिजली व पानी के बिल, और हाउस टैक्स जैसे नगर परिषद से जुड़े मामलों की सुनवाई होगी। इसके अलावा, वैवाहिक विवाद, मोटर दुर्घटना क्लेम (MACT), बीमा क्लेम और कम सजा वाले आपराधिक मामलों को भी दोनों पक्षों की रजामंदी से सुलझाया जाएगा। जज बाजवा ने स्पष्ट किया कि यहाँ लिए गए फैसले अंतिम होते हैं, जिनकी आगे कहीं भी अपील नहीं की जा सकती, जिससे कानूनी प्रक्रिया का लंबा समय बचता है।


