पंजाब के मोगा जिले में जिला एवं अतिरिक्त सेशन जज बिशन सरूप की कोर्ट ने एक नाबालिग से रेप के मामले में नामजद आरोपी को बरी कर दिया है। यह फैसला सबूतों और गवाहों की भारी कमी के चलते सुनाया गया। मामला करीब एक साल पहले थाना सिटी साउथ पुलिस द्वारा दर्ज किया गया था। थाना सिटी साउथ पुलिस ने पीड़िता के बयानों के आधार पर रवि उर्फ बुघी राकेश कुमार के खिलाफ धारा 376 और पॉक्सो एक्ट (प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस) के तहत मामला दर्ज किया था। घर बुलाकर बनाए थे संबंध पीड़िता ने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया था कि आरोपी रवि ने उसे अपने घर बुलाया और उसकी मर्जी के खिलाफ उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। आरोपी पक्ष की ओर से एडवोकेट सुनील जैसवाल और एडवोकेट नितिन जैसवाल ने माननीय अदालत में अपना पक्ष रखा। अदालत ने अंतिम सुनवाई के बाद उपलब्ध सबूतों और गवाहों के आधार पर यह फैसला सुनाया।


