खन्ना में भारी वाहनों की एंट्री बैन:लगेगा 20 हजार का जुर्माना, डीसी ने जारी किए आदेश, प्रमुख मार्गों पर होगी नाकाबंदी

खन्ना शहर में बढ़ते ट्रैफिक जाम की समस्या को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट हिमांशु जैन ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इसके तहत, नगर कौंसिल खन्ना की सीमा के भीतर सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक ट्रक, ट्राला, टिपर और अन्य सभी भारी वाहनों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह प्रतिबंध दिल्ली-अमृतसर नेशनल हाईवे पर स्थित खन्ना शहर में लागू होगा। आदेशों का उल्लंघन करने वाले किसी भी वाहन चालक पर 20 हजार रुपए का भारी जुर्माना लगाया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर वाहन को जब्त करने जैसी कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। पुलिस लगाएगी नाकाबंदी जिला प्रशासन ने संबंधित विभागों को इन आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए शहर के सभी प्रमुख प्रवेश द्वारों पर साइन बोर्ड लगाए जाएंगे और ट्रैफिक पुलिस की विशेष टीमें तैनात की जाएंगी। पुलिस नाकाबंदी कर यह सुनिश्चित करेगी कि निर्धारित समय के दौरान कोई भी भारी वाहन शहर में प्रवेश न कर सके। पुलिस जिला खन्ना की एसपी हेडक्वार्टर हरपिंदर कौर गिल और डीएसपी ट्रैफिक कर्मवीर तूर ने बताया कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी इन आदेशों को पूरी सख्ती से लागू किया जा रहा है। ट्रैफिक डायवर्ट किया ट्रैफिक डायवर्जन के लिए विभिन्न बिंदुओं की पहचान की गई है। अमलोह से आने वाला ट्रैफिक साईं मंदिर से आगे नहीं आएगा, खेड़ी नौध सिंह से आने वाला ट्रैफिक बस स्टैंड ललहेड़ी से, मलेरकोटला से आने वाला ट्रैफिक सुआ पुली माजरी से, समराला से आने वाला ट्रैफिक सुआ पुली एएस कॉलेज से और लुधियाना से आने वाला ट्रैफिक रेस्ट हाउस कट भट्टियां से डायवर्ट किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, नेशनल हाईवे से शहर में प्रवेश करने वाले ट्रैफिक को रोकने के लिए गुरु अमरदास मार्केट कट, बीकानेर कट और थाना सदर सामने कट पर ट्रैफिक पुलिस तैनात रहेगी।

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