रायपुर में लेनदेन के विवाद में अपने ही दोस्त की हत्या का प्रयास करने वाले दो युवकों को अदालत ने 10-10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पीड़ित के पुनर्वास के लिए मुआवजा राशि दिए जाने की अनुशंसा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से की गई है। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश दिग्विजय सिंह की अदालत में हुई, जहां खमतराई पुलिस की केस डायरी और प्रकरण की गंभीरता को आधार मानते हुए दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया गया। घटना 16 सितंबर 2022 की रात करीब 11 बजे खमतराई के गणेश नगर स्थित रेलवे पटरी के पास हुई थी। लेनदेन को लेकर हुए विवाद में मोहल्ले में रहने वाले अशोक मंडल (32) और ईश्वर सागर (25) ने अपने ही परिचित राहुल साहू को ट्रेन के सामने धक्का दे दिया। हादसे में राहुल गंभीर रूप से घायल हो गया और उसका एक पैर ट्रेन की चपेट में आने से कट गया।
पीड़ित का पैर कटा घटना के बाद घायल राहुल को तत्काल उपचार के लिए आंबेडकर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों को उसका पैर घुटने तक काटना पड़ा। लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने दोनों आरोपियों को हत्या के प्रयास का दोषी मानते हुए 10-10 साल की सजा सुनाई तथा पीड़ित के पुनर्वास के लिए मुआवजा देने की अनुशंसा की।


