मोगा में दो नशा तस्करों में 12 साल की सजा:कोर्ट ने 1.25 लाख की लगाया जुर्माना, नशे की गोलियां हुई थी बरामद

मोगा की स्पेशल कोर्ट ने लगभग सात साल पुराने नशीली गोलियों की अवैध बिक्री के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोनों दोषियों को 12-12 साल की कैद और प्रत्येक पर 1 लाख 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट के आदेशानुसार, यदि दोषी जुर्माना नहीं भरते हैं, तो उन्हें छह-छह महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। नाकाबंदी के दौरान आरोपी पकड़े गए बता दे कि यह मामला 4 अप्रैल 2019 का है, जब थाना निहाल सिंह वाला पुलिस ने बुघीपुरा चौक के पास गांव हिम्मतपुरा के टी-मोड़ पर नाकाबंदी की थी। पुलिस ने एक i20 गाड़ी को रोकने का प्रयास किया। आरोपी ड्राइवर ने गाड़ी को भगाने का प्रयास किया इस दौरान पुलिस ने उसे पकड़ लिया। कार से बरामद हुई थी नशे की गोलियां कार की तलाशी लेने पर नशे की 31 हजार 300 गोलियां बरामद हुई थी, आरोपियों की पहचान बरनाला जिले के गांव मंझू के सुखदेव सिंह उर्फ काला और तपा निवासी किशमिश गर्ग उर्फ कन्नू पुत्र मंगल दास गर्ग के रूप में हुई थी। उनके खिलाफ 4 अप्रैल 2019 को थाना निहाल सिंह वाला में एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। वहीं अब इस मामले में अंतिम सुनवाई के बाद, पेश किए गए सबूतों और गवाहों के आधार पर अपना फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने दोनों दोषियों को यह सजा सुनाई।

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