भास्कर न्यूज | बालोद जिला न्यायालय के प्रधान विशेष सत्र न्यायाधीश एसएल. नवरत्न ने आरोपी राजेश यादव (22) निवासी परसोदा को अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(1)(ध) के अपराध में एक वर्ष का कठोर कारावास व 2 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता की धारा 296 (तीन बार) के आरोप में 3 माह का कठोर कारावास व 500 रुपए अर्थदंड से दंडित किया। प्रकरण की पैरवी शासन की ओर से लोक अभियोजक तोमन लाल साहू ने किया। जिसके अनुसार प्रार्थी झनेश रात्रे ने बालोद थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि 8 सितंबर 2025 को शाम 4 बजे परसोदा में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान ग्रामीण डांस कर रहे थे। रंग गुलाल छिड़काव नहीं कर रहे थे। इस दौरान शराब के नशे में राजेश यादव ने जातिगत गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी। प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपी के खिलाफ अजाक थाना में भारतीय न्याय संहिता की धारा 296, 351 (3) (तीन बार) तथा अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा के तहत अपराध दर्ज हुआ था। प्रकरण में मिले सबूत के आधार पर आरोपी को दंडित किया गया।


