जयपुर | जयपुर मेट्रो-द्वितीय की एनआईएक्ट मामलों की विशेष कोर्ट-8 ने चेक बाउंस के तीन अलग-अलग केसों में आरोपी अनि भारद्वाज के खिलाफ चेक बाउंस का अपराध साबित नहीं होने पर उसे संदेह का लाभ में दोषमुक्त कर दिया। मामले से जुड़े अधिवक्ता रामावतार नेपालपुरिया ने बताया कि कोर्ट में परिवादिया, आरोपी के खिलाफ चेक बाउंस केसों में परिवाद दायर किया था। इसमें कहा था कि आरोपी के बैंक खातों में अपर्याप्त राशि होने के चलते चेक बाउंस हो गए हैं, लेकिन वह आरोपी के खिलाफ चेक बाउंस होना कोर्ट में साबित नहीं कर पाई। इस पर कोर्ट ने आरोपी अनि भारद्वाज को बरी कर दिया। आरोपी की ओर से अधिवक्ता नेपालपुरिया ने कहा कि परिवादिया कोर्ट में ऐसा कोई एग्रीमेंट या अन्य साक्ष्य या दस्तावेज पेश नहीं कर पाई, जिससे यह साबित हो कि उसने आरोपी को रुपए दिए थे और उसे चुकाने के लिए उसने चेक दिया था। आरोपी पक्ष की दलीलों से सहमत होकर कोर्ट ने उसे दोषमुक्त कर दिया।


