बैंकाक से हाइड्रोपोनिक वीड तस्करी के आरोपी को जमानत से इनकार

जयपुर | बैंकाक से छह करोड़ रुपए के हाइड्रोपोनिक वीड, गांजे की तस्करी के आरोपी इन्द्रजीत कुमार की जमानत याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। जस्टिस शुभा मेहता ने यह आदेश दिया। अदालत ने कहा कि आरोपी ने साधारण गांजा नहीं, बल्कि कई गुणा नशीला हाइड्रोपोनिक वीड की तस्करी की है। ऐसा मादक पदार्थ युवाओं को नशे का आदि बना रहे हैं। जांच में पता चला कि आरोपी संगठित गिरोह के सदस्य के तौर पर अपराध कर रहा था। उसे जमानत नहीं दे सकते। आरोपी ने जमानत याचिका में कहा कि उससे बरामद मादक पदार्थ कमर्शियल मात्रा से कम है और वह अक्टूबर से ही जेल में है। मामले में चालान पेश हो चुका है, उसे जमानत दी जाए। इसके विरोध में विशेष लोक अभियोजक जितेन्द्र सिंह पूनिया ने कहा कि आरोपी बैंकाक से हाइड्रोपोनिक वीड की तस्करी कर जयपुर लाया था। एनडीपीएस एक्ट में इसे गांजा से अलग नहीं माना है, लेकिन वास्तव में यह साधारण गांजा के मुकाबले काफी खतरनाक होता है। इसका अंतरराष्ट्रीय बाजार मूल्य प्रति किलोग्राम एक करोड रुपए है। आरोपी को जमानत नहीं दी जाए। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनकर जमानत याचिका खारिज कर दी।

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