विंटेज स्कूटर सत्यापन मामले में क्रिकेटर रवि बिश्नोई को राहत:टी-20 वर्ल्ड कप प्लेयर को डीटीओ सवाई माधोपुर ने भेजा था नोटिस, हाईकोर्ट ने लगाई रोक

राजस्थान हाईकोर्ट ने भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार स्पिनर और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी रवि बिश्नोई को बड़ी राहत दी है। जोधपुर हाईकोर्ट ने सवाई माधोपुर जिला परिवहन अधिकारी (डीटीओ) द्वारा उनके विंटेज स्कूटर के भौतिक सत्यापन के लिए जारी नोटिस के प्रभाव और क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगा दी है। जस्टिस कुलदीप माथुर की एकलपीठ ने बिश्नोई की व्यस्तता और देश के प्रति उनके योगदान को देखते हुए परिवहन विभाग को स्कूटर के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है। विंटेज नंबर RNY-0056 स्कूटर से जुड़ा मामला
मूलतया जोधपुर के बीरामी निवासी रवि बिश्नोई के पास एक विंटेज स्कूटर है। इसका रजिस्ट्रेशन नंबर RNY-0056 है। इस स्कूटर के संबंध में सवाई माधोपुर के जिला परिवहन अधिकारी ने 18 दिसंबर 2025 को नोटिस जारी किया था। इस नोटिस के जरिए बिश्नोई को निर्देश दिया गया था कि वे स्कूटर का भौतिक सत्यापन करवाने के लिए सवाई माधोपुर कार्यालय में उपस्थित हों। बिश्नोई ने इसी नोटिस को राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका के माध्यम से चुनौती दी थी। आईसीसी मेंस टी-20 वर्ल्ड कप में व्यस्तता
बिश्नोई के वकील ने कोर्ट में तर्क दिया कि रवि बिश्नोई पेशेवर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर हैं। वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम के ‘ग्रेड’ खिलाड़ियों की सूची में शामिल हैं। वकील ने कोर्ट को बताया- इस समय ‘आईसीसी मेंस टी-20 वर्ल्ड कप’ चल रहा है। बिश्नोई भारतीय टीम के महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में अंतरराष्ट्रीय मैचों में व्यस्त हैं। ऐसे में उनके लिए व्यक्तिगत रूप से सवाई माधोपुर जिला परिवहन कार्यालय पहुंचकर स्कूटर का भौतिक सत्यापन करवाना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। वकील ने दलील दी कि विभाग की यह मांग न केवल अनुचित है, बल्कि खिलाड़ी की राष्ट्रीय कर्तव्यों में बाधा डालने वाली है। दूसरी ओर राज्य सरकार और परिवहन विभाग की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता बी.एल. भाटी कोर्ट में उपस्थित हुए। कोर्ट ने याचिका की कॉपी सरकारी वकील को सौंपने के निर्देश दिए। एएजी भाटी ने मामले में विस्तृत निर्देश प्राप्त करने और जवाब पेश करने के लिए कोर्ट से समय मांगा। कोर्ट का अंतरिम आदेश और टिप्पणी
जस्टिस कुलदीप माथुर ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर गौर करते हुए याचिकाकर्ता के पक्ष में अंतरिम आदेश जारी किया। कोर्ट ने आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया- याचिकाकर्ता एक क्रिकेट खिलाड़ी हैं, जो वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय मैचों में भारतीय टीम के लिए खेल रहा है। टी-20 वर्ल्ड कप जारी होने के कारण याचिकाकर्ता इस स्थिति में नहीं है कि वह भौतिक सत्यापन के लिए सवाई माधोपुर जिले का दौरा कर सके। कोर्ट ने माना- ऐसे समय में नोटिस की पालना करना याचिकाकर्ता के लिए अत्यंत कठिन है। अतः कोर्ट ने 18 दिसंबर 2025 को जारी नोटिस के प्रभाव और संचालन पर रोक लगा दी। साथ ही परिवहन विभाग को निर्देश दिया कि उक्त विंटेज स्कूटर के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के संबंध में यथास्थिति बनाए रखी जाए। राज्य सरकार व परिवहन विभाग को नोटिस जारी
हाईकोर्ट ने मामले में राज्य सरकार और परिवहन विभाग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। कोर्ट ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि अगली कॉज लिस्ट में एएजी बी.एल. भाटी का नाम प्रतिवादियों के वकील के रूप में दर्ज किया जाए। मामले की अगली सुनवाई के लिए तीन सप्ताह बाद का समय नियत किया गया है।

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