बालोद| ग्राम पंचायत बघमरा,अरौद व मेड़की में उपभोक्ता जागरूकता शिविर लगाया गया। जिला उपभोक्ता आयोग के सदस्य इंदरचंद राकेचा ने ग्रामीणों को उपभोक्ताओं के अधिकार के प्रति जागरूक किया। उन्होंने उपस्थित लोगों को बताया कि किसी प्रकार की उपभोक्ता शिकायत होने पर जिला उपभोक्ता आयोग में प्रकरण कैसे दर्ज किया जाता है। उसकी पूरी प्रक्रिया क्या है। उन्होंने उपभोक्ताओं को उनके प्रमुख अधिकारों, उपभोक्ता सुरक्षा का अधिकार, सूचित किए जाने का अधिकार, चयन का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, निवारण पाने का अधिकार तथा उपभोक्ता शिक्षा के अधिकार के बारे में जानकारी दी। डाटा मैनेजमेंट असिस्टेंट श्री राहुल आमाडार ने उपस्थित ग्रामीणों को ई-जागृति पोर्टल के बारे में विस्तार से जानकारी दी और शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया समझाई।


