एनाम खान | गढ़वा वित्तीय वर्ष 2025-26 की समाप्ति में अब मात्र एक माह 16 दिन शेष रह गए हैं, लेकिन गढ़वा नगर परिषद द्वारा निर्धारित राजस्व लक्ष्य की शत-प्रतिशत प्राप्ति अभी तक नहीं हो सकी है। नगर परिषद से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस वित्तीय वर्ष के लिए होल्डिंग टैक्स (प्रॉपर्टी टैक्स) की वसूली का लक्ष्य दो करोड़ 31 लाख 13 हजार रुपए तय किया गया है। इसके विरुद्ध अब तक एक करोड़ 78 लाख 85 हजार रुपए की वसूली की जा चुकी है, जो कुल लक्ष्य का 77.4 प्रतिशत है। शेष राशि की वसूली के लिए नगर परिषद प्रशासन ने अभियान तेज कर दिया है। नगर परिषद के सिटी मैनेजर ओमकार यादव ने कहा कि बकाया करदाताओं को नोटिस भेजे जा रहे हैं तथा वार्ड स्तर पर कर्मियों को सक्रिय किया गया है। उन्होंने कहा कि नगर परिषद क्षेत्र के सभी होल्डिंग धारक झारखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट www.sude. jharkhand. gov.in पर लॉगिन कर ऑनलाइन माध्यम से भी अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन भुगतान की सुविधा से लोगों को कार्यालय के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी और पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी। ओमकार यादव ने कहा कि नगर परिषद क्षेत्र की मलिन बस्तियों में स्थित झोपड़ीनुमा या कच्ची आवासीय इकाइयों को राहत प्रदान की गई है। पूर्व में 250 वर्ग फीट तक के निर्मित क्षेत्र वाले भवन कर मुक्त थे। जिसे बढ़ाकर अब 350 वर्ग फीट कर दिया गया है। यानी 350 वर्ग फीट तक के आवासीय भवन होल्डिंग टैक्स से मुक्त रहेंगे। हालांकि इन भवनों का विधिवत मूल्यांकन किया जाएगा। ताकि अभिलेख अद्यतन रह सके। ट्रेड लाइसेंस के लिए 12.50 लाख वसूली का लक्ष्य : उन्होंने कर निर्धारण की नई व्यवस्था की जानकारी देते हुए कहा कि अब संपत्ति कर की गणना कारपेट एरिया के स्थान पर कुल निर्मित क्षेत्र के आधार पर की जाएगी। आवासीय भवनों पर सर्किल रेट का 0.075 प्रतिशत कर देय होगा। जबकि गैर-आवासीय या वाणिज्यिक संपत्तियों के लिए यह दर 0.15 प्रतिशत निर्धारित की गई है। इससे कर निर्धारण प्रक्रिया अधिक स्पष्ट और समानुपातिक होगी। इसी प्रकार ट्रेड लाइसेंस के मामले में भी नगर परिषद ने वर्ष 2025-26 के लिए 12 लाख 50 हजार रुपए की वसूली का लक्ष्य निर्धारित किया है।


