हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति राज्यस्तरीय मेरिट लिस्ट की जांच के लिए नया आयोग बनेगा। झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को शिक्षक नियुक्ति की राज्यस्तरीय मेरिट लिस्ट की जांच के लिए बने आयोग के एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया। सुनवाई के बाद अदालत ने दोनों पक्षों को हाईकोर्ट के किसी सेवानिवृत्त जज से संपर्क करके कोर्ट को सूचित करने का निर्देश दिया है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 27 फरवरी को निर्धारित की है। इससे पहले हाईकोर्ट की एकलपीठ ने 1 सितंबर 2025 को जेएसएससी की मेरिट लिस्ट की जांच के लिए हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस डॉ. एसएन पाठक का एक सदस्यीय आयोग गठन करके मेरिट लिस्ट की जांच करने को कहा था। लेकिन, जस्टिस पाठक ने इसमें असमर्थता जताई थी। उन्होंने आयोग में शामिल होने से इंकार कर दिया था। इसके बाद अदालत ने हाईकोर्ट के किसी दूसरे जज से संपर्क करके सूचित करने का निर्देश दिया है। मालूम हो कि प्रार्थी मीना कुमारी एवं अन्य की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है।


