रांची | आचार संहिता उल्लंघन के 6 साल पुराने एक मामले में आरोपी पूर्व मंत्री बंधु तिर्की का बयान सोमवार को एमपी-एलएलए कोर्ट में दर्ज किया गया। दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाने के लिए 20 फरवरी की तारीख निर्धारित की है। कोर्ट ने पिछले दिनों अभियोजन पक्ष की गवाही बंद होने के बाद आरोपी बंधु तिर्की को कोर्ट में सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश पर बंधु तिर्की सोमवार को कोर्ट पहुंचे। साथ ही, अपना बयान दर्ज कराया। बंधु तिर्की पर सिल्ली विधानसभा उपचुनाव के दौरान अनगड़ा की एक रैली में तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास को छत्तीसगढ़ी मुख्यमंत्री कहने का आरोप है। बंधु ने उसी रैली में सुदेश कुमार महतो की नाभि में तीर मारने की बात कही थी। इसे लेकर राहे की तत्कालीन सीओ छवि बाला बाड़ा ने अनगड़ा थाने में 7 जून 2018 को बंधु तिर्की के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।


