रांची। झारखंड हाईकोर्ट में मदरसा शिक्षकों को पेंशन देने से जुड़े अवमानना याचिका की सुनवाई हुई। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद सरकार के जवाब से संतुष्ट होकर अवमानना की कार्यवाही समाप्त कर दी है। इससे पहले सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि एकीकृत बिहार में अध्यादेश के माध्यम से नियुक्त मदरसा शिक्षकों को झारखंड सरकार पेंशन का लाभ देगी। इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस संबंध में इजामुल हक एवं अन्य सेवानिवृत्तकर्मियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार ने अदालत को बताया कि प्रार्थियों की पेंशन से संबंधित दस्तावेज संबंधित विभाग को भेज दिए गए हैं । वे वहां जाकर अपना दावा निष्पादित कर सकते हैं। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया कि अदालत के आदेश के अनुसार मदरसा शिक्षकों को पेंशन का लाभ दिया जाएगा।


