शादी का झांसा देकर नाबालिग को साथ ले जाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कोर्ट ने पॉस्को एक्ट सहित अलग-अलग धाराओं में 20 साल की सजा सुनाई है। 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने आरोपी जावेद को पॉक्सो एक्ट में 20 साल की सजा, 3 हजार रुपए जुर्माना, धारा 363 में 1 साल की सजा और एक हजार जुर्माना, धारा 366 में 5 साल की सजा और एक हजार जुर्माने से दंडित किया है। यह है पूरा मामला विशेष लोक अभियोजक, अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी रामलाल रन्धावे ने बताया- 25 सितंबर 2023 को शाम करीब 7 बजे पीड़िता अपनी मां के साथ चाचा के घर गई थी। पीड़िता मां को ब्यूटी पॉर्लर जाने का कहकर निकली, लेकिन वापस नहीं लौटी। परिजन ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने पीड़िता को भोपाल से बरामद किया। उसने पुलिस को बताया कि मां के साथ चाचा के यहां गई, तब आरोपी का उसके पास फोन आया। उसने कहा कि वह उसे पसंद करता है। शादी करना चाहता है। वह उसके साथ भाग चले। उसकी बातों में आकर चली गई। जावेद उसे भोपाल ले गया। होटल में दुष्कर्म किया। नागपुर जाने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां जीआरपी पुलिस ने पकड़ लिया। शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक, अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी रामलाल रन्धावे ने की।


