कोर्ट ने महिला को सुनाई 2 साल की सजा:विदेश भेजने के नाम पर की 10 लाख की ठगी, मांगने पर नहीं दिया पैसा

मोगा जिले निहाल सिंह वाला की सब डिवीजन कोर्ट ने विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी करने के मामले में एक महिला को दो साल कैद की सजा सुनाई है। बता दे कि कोर्ट ने महिला को दोषी करार देते हुए यह फैसला सुनाया। शिकायतकर्ता बब्बू खान निवासी हिम्मतपुरा ने 20 अगस्त 2020 को इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि पट्टो हीरा सिंह निवासी एक महिला और गालिब कलां निवासी एक व्यक्ति ने उन्हें विदेश भेजने का झांसा देकर 10 लाख रुपये ठग लिए।बब्बू खान विदेश जाने के इच्छुक थे। आरोपी महिला, जो लंबे समय से पट्टो हीरा सिंह में रह रही थी और जिसका बेटा विदेश में रहता है, ने उन्हें बताया कि उसका भांजा एजेंट का काम करता है और वह उसके माध्यम से वीजा लगवा देगी। दो किस्तों में दिया था पैसा शिकायतकर्ता ने यह राशि दो किस्तों में बैंक के माध्यम से आरोपियों को दी थी। हालांकि, आरोपियों ने लंबे समय तक टालमटोल की और वीजा नहीं लगवाया। शुरुआत में समझौते का प्रयास भी किया गया, लेकिन पैसे वापस नहीं किए गए। इसके बाद शिकायतकर्ता ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मोगा को दोबारा शिकायत दी। महिला को सुनाई कोर्ट ने सजा जांच के उपरांत थाना निहाल सिंह वाला में मामला नंबर 154 के तहत धारा 420 (धोखाधड़ी) और 120-बी (आपराधिक साजिश) आईपीसी के अंतर्गत केस दर्ज किया गया।चालान पेश होने, गवाहियों और बहस के बाद कोर्ट ने शिकायतकर्ता के वकील एडवोकेट बब्बन गोयल और सरकारी वकील की दलीलों से सहमति जताई। इसी आधार पर आरोपी महिला को दो साल की सजा सुनाई।

FacebookMastodonEmail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *