रायगढ़ में ऑपरेशन आघात; हुक्का पिलाने वाला संचालक गिरफ्तार:हुक्का पॉट और फ्लेवर तंबाकू जब्त, पुलिस ने कोटपा एक्ट के तहत की कार्रवाई

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिला में मादक पदार्थों व तंबाकू उत्पादों के खिलाफ पुलिस ऑपरेशन आघात चला रही है। जिसमें पुलिस ने ऐसे आरोपी को पकड़ा है, जो लंबे समय से युवक-युवतियों को हुक्का उपलब्ध करा रहा था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई की है। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस को सार्वजनिक व स्कूल-कॉलेजों के आसपास सिगरेट व तंबाकू उत्पादों की बिक्री संबंधी शिकायत मिल रही थी। ऐसे में SSP शशि मोहन सिंह ने स्वास्थ्य विभाग और खाद्य एंव औषधि विभाग के साथ संयुक्त रूप् से अभियान चलाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जिसके बाद कोतवाली व साइबर की संयुक्त टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि रेलवे स्टेशन के पास स्थित शंकर एवं कॉस्मेटिक दुकान में संदेहास्पद गतिविधियां चल रही है। जिसके बाद पुलिस की टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर दबिश दी। जांच के दौरान दुकान संचालक गिरीश भाठिया 36 साल निवासी पक्की खोली चक्रधर नगर को पकड़ा गया।
आरोपी के खिलाफ कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई
पूछताछ में जानकारी मिला गिरीश भठिया दुकान में सार्वजनिक रूप से युवक-युवतियों को हुक्का पीने की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही थी और दुकान में फ्लेवर युक्त तंबाकू पदार्थ का उपयोग पाया गया। ऐसे में पुलिस ने संचालक के खिलाफ सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 (कोटपा एक्ट) का उल्लंघन पाए जाने पर पुलिस द्वारा दुकान में रखे हुक्का पॉट व फ्लेवर युक्त तंबाकू पदार्थ को जप्त कर आरोपी के आगे की कार्रवाई की जा रही है।
लगातार कार्रवाई की जा रही
एसएसपी शशि मोहन सिंह ने बताया कि ऑपरेशन आघात के तहत रायगढ़ पुलिस द्वारा नशे के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। सार्वजनिक स्थानों पर हुक्का, तंबाकू व अन्य नशीले पदार्थों का अवैध उपयोग या युवाओं को इसकी सुविधा उपलब्ध कराना कानून का गंभीर उल्लंघन है। ऐसे मामलों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। युवाओं को नशे की ओर आकर्षित करने वाले लोगों और प्रतिष्ठानों पर पुलिस की कड़ी निगरानी है।

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