करौली में स्मैक तस्कर को 10 साल की जेल:1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया, 80 ग्राम स्मैक सहित किया था गिरफ्तार

स्मैक तस्करी के एक मामले में करौली स्थित एनडीपीएस मामलों की विशेष अदालत की जज माधवी दिनकर ने आरोपी बलराम को दोषी करार दिया है। अदालत ने उसे 10 साल के कठोर कारावास और 1 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। यह फैसला नशे के कारोबारियों के खिलाफ कड़ा संदेश माना जा रहा है। लोक अभियोजक रीतेश सारस्वत ने बताया कि यह मामला दिसंबर 2021 का है। उस समय कुडगांव थाना पुलिस ने कुडगांव से लेदिया जाने वाली सड़क पर कार्रवाई करते हुए आरोपी बलराम के पास से 80 ग्राम स्मैक बरामद की थी। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 12 गवाह और 38 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए। इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया। गौरतलब है कि आरोपी बलराम को स्मैक जब्ती के एक अन्य मामले में भी पहले 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है।

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