भास्कर न्यूज | सरायकेला सरायकेला-खरसावां जिले में बिना एफएसएसएआई लाइसेंस के मीट मुर्गा आउटलेट का संचालन पूर्ण रूप से बंद रहेगा। जिले में खाद्य सुरक्षा मानकों को सख्ती से लागू करने की दिशा में सिविल सर्जन कार्यालय की ओर से एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया गया है। जारी पत्र में जिले के सभी मीट एवं मुर्गा दुकानदारों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 तथा विनियम 2011 के तहत निर्धारित नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करने का निर्देश दिया गया है। सिविल सर्जन डॉक्टर सरयू प्रसाद सिंह ने निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि बिना वैध खाद्य अनुज्ञप्ति एफएसएसएआई लाइसेंस के किसी भी प्रकार का मीट या मुर्गा दुकान संचालित करना दंडनीय होगा। सभी दुकानदारों को स्थानीय निकाय एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य बताया गया है। दुकान की स्थिति, स्वच्छता, जल निकासी, पेयजल व्यवस्था और कचरा निस्तारण की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि मीट दुकानों की दीवारें टाइल्सयुक्त एवं साफ-सुथरी हों, फर्श फिसलन रहित सामग्री का बना हो तथा दुकान में पर्याप्त रोशनी और वेंटिलेशन की व्यवस्था हो। मांस काटने के लिए स्टेनलेस स्टील के उपकरणों का उपयोग करना होगा और दुकान में स्पष्ट साइन बोर्ड लगाया जाना आवश्यक है। सिविल सर्जन ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित दुकानदारों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। विभाग की ओर से निरीक्षण अभियान भी चलाया जाएगा। प्रशासन ने सभी संबंधित व्यवसायियों से अपील की है कि वे निर्धारित नियमों का पालन करते हुए ही कारोबार संचालित करें, ताकि आम जनता को सुरक्षित एवं स्वच्छ खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सके।


