नगर निकाय चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने मतदान से पहले ड्राई डे घोषित कर दिया है। 23 फरवरी को होने वाले मतदान को देखते हुए संबंधित क्षेत्रों में शराब की बिक्री, परोसने और भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 21 फरवरी अपराह्न 5:00 बजे से 24 फरवरी प्रातः 7:00 बजे तक सभी प्रकार की शराब की खुदरा बिक्री और सेवा प्रतिबंधित रहेगी। इस अवधि में खुदरा शराब दुकानें, बार, रेस्टोरेंट, क्लब, खुदरा कैंटीन तथा झारखंड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के डिपो एवं गोदाम बंद रहेंगे। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी होटल, क्लब या लाइसेंस प्राप्त परिसर से शराब की बिक्री या परोसना पूरी तरह निषिद्ध रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम एवं अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन के अनुसार यह निर्णय चुनावी प्रक्रिया के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने और मतदाताओं को शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लिया गया है। प्रशासन ने आम नागरिकों, होटल संचालकों और लाइसेंसधारकों से अपील की है कि वे जारी निर्देशों का पूर्ण पालन करें और निर्वाचन प्रक्रिया को सफल बनाने में सहयोग दें।


