छतरपुर में बेटी से दुष्कर्म का मामला:पिता को उम्रकैद और 5 हजार जुर्माना, जान से मारने की धमकी देकर करता था दुष्कर्म

छतरपुर जिला न्यायालय ने बुधवार को एक पिता को अपनी 8 वर्षीय बेटी से दुष्कर्म के जुर्म में उम्रकैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। विशेष न्यायाधीश विक्रम भार्गव की अदालत में यह फैसला सुनाया गया। जिला अभियोजन अधिकारी प्रवेश अहिरवार ने बताया कि आरोपी पिता ने अपनी बेटी के साथ कई बार दुष्कर्म किया था। मामला 1 फरवरी 2024 का है। जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म करता था
थाना प्रभारी सिद्धार्थ शर्मा के अनुसार, आरोपी पिता बच्ची को जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म करता था। एक दिन बड़ी बेटी ने इस घटना को देख लिया। पीड़िता की मां उसे लहूलुहान हालत में थाने लेकर आई। पुलिस ने तुरंत बच्ची को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया
पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। जिला स्तरीय कमेटी ने इस मामले को चिह्नित श्रेणी में रखा। पीड़िता की गवाही पुलिस अभिरक्षा में न्यायालय में दर्ज की गई। सभी सबूतों और गवाहियों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए कड़ी सजा सुनाई।

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