मुरैना जिला प्रशासन ने खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वाले 23 लोगों पर कुल 54 लाख 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। एडीएम न्यायालय ने यह फैसला सुनाया है। प्रशासन ने सख्त निर्देश दिए हैं कि यदि यह राशि जल्द जमा नहीं की गई, तो दोषियों की संपत्ति कुर्क की जाएगी। ये सभी लोग जिले में डेयरी, मावा या अन्य खाद्य पदार्थों के प्रतिष्ठान संचालित कर रहे थे। जिला खाद्य सुरक्षा विभाग ने दीपावली त्योहार के दौरान दूध डेयरी, मावा डेयरी, मिष्ठान दुकानों और चिलर सेंटरों से सैंपल लिए थे। जांच में मिलावट पाए जाने पर विभाग ने 23 लोगों के खिलाफ प्रकरण बनाकर अपर जिला दंडाधिकारी (ADM) के न्यायालय में पेश किया था। न्यायालय ने सुनवाई के बाद सभी 23 संचालकों पर अलग-अलग जुर्माना लगाया है। संपत्ति कुर्क करने के निर्देश एडीएम अश्वनी कुमार रावत ने बताया, “मिलावट खोरों पर शिकंजा कसने जिला प्रशासन और खाद्य विभाग ने विभिन्न समय समय पर कार्यवाही की थी। उसकी कार्यवाही के दौरान बनाए गए 23 केसों में फैसला कर जुर्माना किया गया है। अगर जुर्माना जमा नहीं किया जाता तो संपत्ति कुर्क की जाएगी।” इन संचालकों पर लगा इतना जुर्माना न्यायालय ने जिन 23 लोगों पर जुर्माना लगाया है, उनकी सूची और राशि इस प्रकार है…


