अशोकनगर में परीक्षाओं के दौरान देर रात तक डीजे बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कोतवाली थाना प्रभारी रवि प्रताप सिंह चौहान ने मंगलवार को सभी डीजे संचालकों को बुलाकर निर्देश दिए कि रात 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजाया जाएगा। यह प्रतिबंध सड़क के साथ-साथ गार्डन में भी लागू होगा। यह कदम छात्रों को होने वाली परेशानी को देखते हुए उठाया गया है। थाना प्रभारी ने स्पष्ट किया कि शादी समारोह या अन्य किसी भी आयोजन में रात 10 बजे के बाद डीजे बजाना प्रतिबंधित है। इसके अतिरिक्त, डीजे की ध्वनि न्यायालय द्वारा निर्धारित डेसीबल गाइडलाइन के अनुसार ही रखनी होगी। तेज आवाज या अधिक बेस वाले डीजे साउंड बजाने की अनुमति नहीं होगी। डीजे संचालकों ने बताया कि अक्सर शादी समारोह के आयोजक देर रात तक डीजे चलाने पर जोर देते हैं और मना करने पर भी नहीं मानते। इस पर थाना प्रभारी चौहान ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति जबरदस्ती डीजे चलाने का प्रयास करता है, तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी जाए। उन्होंने अपना मोबाइल नंबर भी डीजे संचालकों को उपलब्ध कराया। सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी
थाना प्रभारी ने चेतावनी दी कि देर रात तक डीजे बजाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी डीजे संचालकों से इस संबंध में लिखित बाउंड भी भरवाए गए हैं। रवि प्रताप सिंह चौहान ने बताया कि रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर पुलिस की टीमें भी निगरानी रखेंगी। यह निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि शादी समारोहों के सीजन में देर रात तक बजने वाले डीजे के कारण परीक्षार्थियों को पढ़ाई में काफी दिक्कतें आ रही थीं।


