छत्तीसगढ़ में इस साल होली पर शराब के शौकीनों शराब मिलेगी। राज्य सरकार की नई आबकारी नीति के तहत अब होली के दिन शराब की दुकानें बंद नहीं रहेंगी। यानी अब होली त्योहार पर जो चाहे वह सीधे दुकान से खरीद सकेगा। नई आबकारी नीति में पहले निर्धारित सात ड्राई डे में से तीन दिन समाप्त कर दिए गए हैं। इनमें होली, मुहर्रम महात्मा गांधी निर्वाण दिवस (30 जनवरी) भी शामिल है। इन तीन दिनों पर अब राज्य में शराब बिक्री पर प्रतिबंध नहीं रहेगा। बाकी ड्राई डे पहले की तरह ही लागू रहेंगे। अब इस दिन बंद रहेगी शराब दुकानें नए नीति के अनुसार साल 2026-27 में सिर्फ 4 दिन ड्राई डे घोषित किए गए हैं। इनमें 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 2 अक्टूबर गांधी जयंती और 18 दिसंबर गुरु घासी दास जयंती शामिल हैं। पहले क्या था नियम? अब तक छत्तीसगढ़ में होली के दिन शराब की दुकानें पूरी तरह बंद रखी जाती थी। इतना ही नहीं, होली की पहले शाम पुलिस जगह-जगह चेकिंग करती थी। त्योहार के लिए पहले से शराब खरीदकर ले जाने वालों से पूछताछ, जब्ती या कार्रवाई की स्थिति बन जाती थी। इस बार नई नीति लागू होने के बाद ऐसे हालात नहीं बनेंगे। बिक्री की अनुमति रहने से अवैध शराब की संभावना भी कम होगी। गांधी जी की पुण्यतिथि पर खुली थी शराब दुकानें, कांग्रेस ने किया था विरोध छत्तीसगढ़ में 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर शराब दुकानें खुली रहने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया था। कांग्रेसियों ने प्रदेश के अलग-अलग शहर की शराब दुकान के सामने भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और नियमों में तत्काल बदलाव की मांग की थी। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि बापू के सिद्धांतों और आदर्शों के विपरीत ऐसे पावन दिन पर शराब दुकान का खुला रहना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने इसे महात्मा गांधी के विचारों और जनभावनाओं का अपमान बताया था।


