छत्तीसगढ़ के कोरबा में पति ने अपनी दूसरी पत्नी भावना को जिंदा जलाकर मारने का प्रयास किया है। भावना की शादी के 6 साल बाद भी उसे कोई संतान नहीं हुई। इस बात को लेकर गोपाल आए दिन भावना के साथ विवाद करता था। आज (गुरुवार) सुबह मॉर्निंग वॉक के बहाने गोपाल भावना को बाहर ले गया और उसे पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने का प्रयास किया। यह घटना कटघोरा थाना क्षेत्र के ढेलवाडीह की है। इस घटना में भावना 75 प्रतिशत झुलस गई। उसे कोरबा के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। पहली पत्नी की हो चुकी है मौत आरोपी गोपाल की पहली पत्नी की 6 साल पहले बीमारी के कारण मौत हो गई थी। गोपाल की पहली पत्नी भी निसंतान थी। पहली पत्नी की मौत के बाद गोपाल ने बांगो की रहने वाली भावना से शादी की थी। बच्चा नहीं होने के कारण गोपाल भावना से अक्सर मारपीट किया करता था। उसे उसके मायके भी कई बार छोड़ आया था। धोखे से बाहर ले जाकर वारदात को दिया अंजाम कटघोरा थाना क्षेत्र के ढेलवाडीह के रहने वाले किराना व्यवसायी गोपाल अग्रवाल ने अपनी पत्नी भावना अग्रवाल से चक चकवा पहाड़ पर जाकर मॉर्निंग वॉक करने की बात कही। इसके बाद गोपाल ने पत्नी भावना को कार में बिठाया और चक चकवा पहाड़ की ओर चल दिए। लेकिन गोपाल उसे चक चकवा पहाड़ की बजाय देलवाडीह की दिशा में ले आया। वहां उसने कार में रखे पेट्रोल से भावना के ऊपर पेट्रोल डालकर उसे आग के हवाले कर दिया और उसे मुक्तिधाम के पास फेंककर वहां से फरार हो गया। मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने भावना को तड़पते देखा जब सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने ढेलवाडीह कॉलोनी के दुर्गा पंडाल के पास भावना को बुरी तरह जली हुई हालत में तड़पते देखा तो तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने भावना को फौरन अस्पताल दाखिल कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीतीश ठाकुर के अनुसार, पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। मौके पर फोरेंसिक टीम को बुलाया गया है। मामले की हर दिशा में जांच की जा रही है। ………………………………… क्राइम से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें… पत्नी को जिंदा जलाने वाले आरोपियों को उम्रकैद की सजा:दुर्ग में पति ने भाइयों और पिता के साथ मिलकर की थी पत्नी की हत्या दुर्ग में पत्नी को जिंदा जलाने वाले पति, उसके भाइयों और पिता को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश यशवंत कुमार सारथी की अदालत ने आरोपियों पर 2-2 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। पढ़ें पूरी खबर…


