भास्कर न्यूज | मुंगेली मुंगेली जिले में बोर्ड व स्थानीय परीक्षाओं को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष वातावरण में संपन्न कराने के लिए एसडीएम अजय शतरंज ने डीजे व धुमाल संचालकों की विशेष बैठक ली। बैठक में निर्णय लिया गया कि परीक्षा अवधि के दौरान रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों, जैसे डीजे या धुमाल, का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले संचालकों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अधिकारी परीक्षा केंद्रों के आसपास विशेष सतर्कता बरतेंगे और किसी भी अव्यवस्था या अनुचित गतिविधि पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। सभी थाना प्रभारियों को अपने क्षेत्रों में नियमित निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। परीक्षा केंद्रों, अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों और अन्य संवेदनशील स्थलों के 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के साउंड सिस्टम या ध्वनि विस्तारक उपकरण का उपयोग निषिद्ध रहेगा। बैठक में सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे और उन्हें शासन द्वारा जारी निर्देशों व कोलाहल नियंत्रण अधिनियम का पालन सुनिश्चित कराने के लिए निर्देशित किया गया।


