बिलासपुर| हाई कोर्ट ने चेक बाउंस से जुड़े एक पुराने मामले में आरोपी महिला की कोर्ट उठने तक की सजा को बरकरार रखा है। जस्टिस राधाकिशन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने आरोपी महिला की पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट ने निचली अदालत के कोर्ट उठने तक की सजा और 90 हजार रुपए मुआवजे के आदेश को सही माना है। वर्ष 2011 में बलवंत कौर ने बबिता भैसारे से 75 हजार रुपए उधार लिए थे। इस राशि के भुगतान के लिए चेक जारी किया था। यह बैंक में प्रस्तुत करने पर बाउंस हो गया। निचली अदालत ने उन्हें दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई थी, जिसे बाद में अपीलीय अदालत ने संशोधित कर कोर्ट उठने तक की सजा और ब्याज सहित मुआवजे में बदल दिया था।


