कंपनी को नया स्कूटर देने या पूरी राशि लौटाने का आदेश

भास्कर न्यूज| जैसलमेर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग जैसलमेर ने एथर एनर्जी के खिलाफ एक बड़ा फैसला सुनाया है। आयोग के अध्यक्ष पवन कुमार ओझा एवं सदस्य रमेश कुमार गौड़ की पीठ ने फ्री होम सर्विस का वादा खिलाफी करने पर कंपनी को फटकार लगाई है। परिवादी मुकेश बिस्सा ने जनवरी 2023 में 1 लाख 65 हजार 982 में एथर इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदा था। कंपनी ने वाहन बेचते समय फ्री होम टाउन सर्विस का लुभावना वादा किया था। लेकिन बाद में सर्विस के नाम पर प्रति चक्कर 5 हजार के खर्च का बोझ उपभोक्ता पर डाल दिया। इसके अलावा वाहन के स्टैंड, हैंडल और ब्रेक में भी तकनीकी खामियां सामने आईं। इस पर आयोग ने माना कि कंपनी ने फॉल्स एडवरटाइजिंग के जरिए उपभोक्ता को भ्रमित किया। उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष एवं पीठासीन अधिकारी पवन कुमार ओझा एवं सदस्य रमेश कुमार गौड की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि कंपनी या तो स्कूटर के खराब पार्ट्स बदलकर उसे जैसलमेर में सुपुर्द करे। यदि मरम्मत संभव नहीं है, तो नया वाहन प्रदान करे। विकल्प के तौर पर कंपनी वाहन की पूरी कीमत 1 लाख 65 हजार 982 रुपए, मानसिक संताप के 25 हजार और परिवाद व्यय के 5 हजार अदा करे। आदेश की पालना 45 दिन में करनी होगी, अन्यथा 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देय होगा।

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