सतना में राजस्व न्यायालय ने हिंदुस्तान स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) की जमीन पर अवैध निर्माण के प्रयास पर रोक लगा दी है। रामस्थान सर्किल के नायब तहसीलदार की कोर्ट ने पटवारी हल्का बारी खुर्द स्थित सेल की 14.118 हेक्टेयर भूमि (आराजी 490/3) के अंश भाग पर स्थगन आदेश जारी किया है। पटवारी से मांगी रिपोर्ट, कब्जा हटाने के निर्देश नायब तहसीलदार राजेश सिंह ने हल्के के पटवारी से रिपोर्ट तलब की है और कथित अतिक्रमणकारियों को अवैध कब्जा तत्काल हटाने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश भिलाई जेपी सीमेंट बाबूपुर के जनरल मैनेजर प्रशांत मिश्रा के आवेदन पर पारित किया गया। उनके अधिवक्ता ने न्यायालय में पक्ष रखा। अगली सुनवाई 26 फरवरी को निर्धारित की गई है। 153 करोड़ की जमीन पर कब्जे की कोशिश मामला रविवार को सामने आया था, जब बाबूपुर स्थित सेल की लगभग 34 एकड़ 89 डिसमिल (करीब 153 करोड़ रुपये मूल्य) जमीन पर अवैध कब्जे का प्रयास किया गया। बालगोविंद चौधरी के नेतृत्व में सैकड़ों लोग मौके पर पहुंच गए, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई। सूचना मिलने पर नायब तहसीलदार राजेश सिंह और चौकी प्रभारी शुभम नागभिरे पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। करीब आधे घंटे तक चले हंगामे के बाद प्रशासन ने स्थिति नियंत्रित की। पहले भी हो चुकी है कोशिश जानकारी के अनुसार, 5 जनवरी को भी इसी जमीन पर कब्जे की कोशिश की गई थी, जिसे पुलिस ने विफल कर दिया था। जानकारों का आरोप है कि कुछ लोग ‘घर के लिए सस्ती जमीन’ का झांसा देकर भीड़ जुटाते हैं। अन्य मामलों में भी स्थगन आदेश सेल की जमीन से लगे किसानों कमलेश सिंह और धनंजय सिंह बनाम बालगोविंद चौधरी सहित अन्य के मामले में भी रामस्थान की राजस्व कोर्ट ने स्थगन आदेश पारित किया है। अनावेदकों को निर्देशित किया गया है कि वे अवैध निर्माण तत्काल बंद करें और स्थगन आदेश का पालन करें। आरोप है कि संबंधित पक्ष द्वारा जमीन पर चूना डालकर बांस-बल्लियों से नींव डालने का प्रयास किया गया था।


