इंदौर के भंवरकुआ इलाके में करंट लगने से युवक की मौत के मामले में पुलिस ने मंगलवार को दो लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने जांच में लापरवाही सामने आने पर दोनों को आरोपी माना है। आरोप है कि होर्डिंग बोर्ड लगवाते समय उन्होंने सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए थे। पुलिस के मुताबिक मिर्जा इशरत बेग निवासी आजाद नगर 15 जुलाई 2025 को हाई ड्रीम लाइब्रेरी पर इलेक्ट्रिक होर्डिंग लगाते समय हादसे का शिकार हो गया था। बिजली का करंट लगने के बाद वह पहली मंजिल से नीचे गिर गया। गंभीर हालत में उसे महाराजा यशवंतराव अस्पताल (एमवाय अस्पताल) भेजा गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम किया था, मामले की जांच के दौरान सामने आया कि होर्डिंग लगवाने वालों ने सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए थे। मकान मालिक की अनुमति के बिना लगवा रहे थे होर्डिंग मामले की जांच में शुभम पुत्र ओमप्रकाश पालीवाल निवासी राजीव वार्ड कुंभराज और पवन पुत्र मुकेश कुमार साहू निवासी निचला बाजार कुंभराज की लापरवाही सामने आई। दोनों हाई ड्रीम लाइब्रेरी के संचालक बताए गए हैं। पुलिस के अनुसार उन्होंने मकान मालिक रमिंदर की अनुमति के बिना ही होर्डिंग बोर्ड लगवाने का काम कराया था। इसी दौरान बिजली के तार के संपर्क में आने से इशरत को करंट लगा और यह हादसा हो गया। पुलिस ने लिए परिजन-साथियों के बयान इशरत का परिवार मूल रूप से खंडवा के पास ग्राम सिरसोद का रहने वाला है। पुलिस ने परिजनों और साथियों के बयान दर्ज कर लिए हैं। मध्य प्रदेश पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।


