8 साल की बेटी से रेप, पिता को आजीवन कारावास:1.5 लाख जुर्माना लगाया; 15 लोगों ने दी गवाही, 56 दस्तावेजी साक्ष्य किए प्रस्तुत

सिरोही पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट जज अनूप कुमार पाठक ने एक महत्वपूर्ण फैसले में अपनी आठ वर्षीय बेटी से दुष्कर्म करने वाले पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर डेढ़ लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। विशेष लोक अभियोजक मोहन सिंह देवड़ा ने बताया कि यह मामला सिरोही जिले के एक पुलिस थाने में दर्ज हुआ था। पीड़िता की मां ने रिपोर्ट में बताया था कि जब वह मजदूरी करने गई थी, तब उसके पति ने घर पर अकेली आठ वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सिकाऊ) सिरोही ने मामले की जांच पूरी कर आरोपी पिता के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। न्यायालय में सुनवाई के दौरान दुष्कर्मी ने आरोपों से इनकार किया। इस पर विशेष लोक अभियोजक ने 15 गवाहों की गवाही करवाई और 56 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने प्रस्तुत साक्ष्यों और तर्कों से सहमत होकर आरोपी पिता को दोषी करार दिया।

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